आगरा।
उधार दवाओं के भुगतान में दिए गए चेकों के बाउंस (डिसऑनर) होने के एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-4 (एसीजेएम-4) माननीय प्रगति सिंह की अदालत ने आरोपी मोहम्मद जावेद यासीन को 28 अगस्त के लिए अदालत में तलब करने का आदेश दिया है।
आरोपी मोहम्मद जावेद यासीन अलीगढ़ स्थित फाफला स्ट्रीट के शौकत मार्केट में ‘मेसर्स असबाज मेडिकल एजेंसी’ के संचालक हैं।
मामले के अनुसार, कोतवाली स्थित ‘आगरा मेडी सेंटर’ के संचालक श्री नाथ जी मेडिको ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में वाद दायर किया था।
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वादी का आरोप है कि आरोपी ने उनकी फर्म से उधार दवाएं खरीदी थीं। इस बकाया राशि के भुगतान के एवज में आरोपी द्वारा 60-60 हजार रुपये के दो और 22 हजार रुपये का एक चेक (कुल तीन चेक) दिए गए थे।
जब वादी ने भुगतान प्राप्त करने के लिए इन चेकों को अपने बैंक खाते में लगाया, तो पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वे सभी चेक बाउंस (डिसऑनर) हो गए।
कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद भुगतान न होने पर वादी द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।
पत्रावली और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-4 माननीय प्रगति सिंह ने आरोपी मोहम्मद जावेद यासीन को 28 अगस्त को अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।
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