किशोरी के अपहरण और दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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आगरा।

चौदह वर्षीया किशोरी के अपहरण, दुराचार और पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपित सुभाष कुमार की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी है।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इंकार कर दिया।

थाना ट्रांस यमुना में दर्ज मामले के अनुसार, राज नगर कालिंदी विहार निवासी 32 वर्षीय विवाहित आरोपी सुभाष कुमार पर आरोप है कि उसने 12 अप्रैल 2026 को वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया।

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घटना के बाद से ही किशोरी घर से गायब थी, जिसके बाद मामले की जानकारी होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया।

उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी विवाहित है और उसने एक नाबालिग के साथ जघन्य अपराध किया है, ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।

अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी सुभाष कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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विवेक कुमार जैन
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