आगरा।
गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपित पप्पू उर्फ शरीफ को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट माननीय पवन कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं।
आरोपी कोतवाली क्षेत्र के खारी कुआं का निवासी है।
थाना लोहामंडी में दर्ज मामले के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने 15 फरवरी 2000 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सलीम निवासी खारी कुआं एक शातिर अपराधी है और उसका एक सक्रिय गिरोह है, जिसमें पप्पू उर्फ शरीफ एवं अन्य लोग शामिल हैं।
Also Read – आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल, साढ़े सात लाख से अधिक मामलों के निस्तारण का लक्ष्य

तहरीर में कहा गया था कि यह गिरोह चोरी की अनेक घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
पुलिस की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी पप्पू उर्फ शरीफ की पत्रावली अलग कर दी गई थी।
विचारण के दौरान वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक और एक अन्य गवाह के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता चौधरी समीर के तर्कों को स्वीकार करते हुए और अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026




