पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए पति को ₹25,000/- प्रति माह देने का आदेश

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आगरा: २२ जुलाई ।

एत्माद्दौला क्षेत्र की एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने उसके पति को अपनी पत्नी और तीन बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने ₹25,000/- देने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार, पीड़िता की शादी 28 अप्रैल, 2009 को फिरोजाबाद निवासी एक व्यक्ति से हुई थी, जो रेलवे विभाग में कार्यरत है। उनके तीन बच्चे भी हैं।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे ₹10 लाख और एक कार के लिए प्रताड़ित करता था। वर्ष 2017 में जब पीड़िता को ब्रेन ट्यूमर हुआ, तब भी पति ने उसका इलाज नहीं कराया।

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पति के लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर, पीड़िता अपने मायके में रहने लगी।

इसके बाद, उसने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में भरण-पोषण का मुकदमा दायर किया।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया और पति को मासिक भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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