आगरा: २२ जुलाई ।
एत्माद्दौला क्षेत्र की एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने उसके पति को अपनी पत्नी और तीन बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने ₹25,000/- देने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार, पीड़िता की शादी 28 अप्रैल, 2009 को फिरोजाबाद निवासी एक व्यक्ति से हुई थी, जो रेलवे विभाग में कार्यरत है। उनके तीन बच्चे भी हैं।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे ₹10 लाख और एक कार के लिए प्रताड़ित करता था। वर्ष 2017 में जब पीड़िता को ब्रेन ट्यूमर हुआ, तब भी पति ने उसका इलाज नहीं कराया।
Also Read – मंदिर में 5 वर्षीय बच्ची से दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
पति के लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर, पीड़िता अपने मायके में रहने लगी।
इसके बाद, उसने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में भरण-पोषण का मुकदमा दायर किया।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया और पति को मासिक भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, 6.76 लाख से अधिक वादों का हुआ ऐतिहासिक निस्तारण - September 12, 2026
- आगरा में 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 5.50 लाख से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण की तैयारी - September 12, 2026
- न्यायालय सीजेएम आगरा का महत्वपूर्ण विधिक निर्णय: राज्य बनाम रवि यादव प्रकरण में अग्रेतर विवेचना के आदेश - September 11, 2026




