मंदिर में 5 वर्षीय बच्ची से दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा: २२ जुलाई ।

जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में एक पांच वर्षीय बच्ची के साथ मंदिर परिसर में दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी पवित्र उर्फ पम्मी पुत्र नमन किशोर, निवासी पुष्प विहार कॉलोनी, बिचपुरी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने खारिज कर दी है।

यह जघन्य वारदात 18 मई, 2025 को हुई थी। थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार, पीड़िता की माँ ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सुबह करीब 9 बजे उनकी पांच वर्षीय बेटी कॉलोनी के मंदिर में खेल रही थी।

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उसी दौरान आरोपी पवित्र उर्फ पम्मी ने बच्ची के साथ दुराचार किया। इस पूरी घटना का कृत्य मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी दर्ज हो गया था, जो आरोपी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

अदालत ने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी ) सुभाष गिरी के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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