पत्नी की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति जावेद सिद्दीकी को आजीवन कारावास की सज़ा, 50 हज़ार का जुर्माना भी

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आगरा:

पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में एडीजे-5 माननीय मृदुल दुबे की कोर्ट ने आरोपित पति जावेद सिद्दीकी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर ₹50,000/- का अर्थदंड भी लगाया है।

राजपुर चुंगी, थाना सदर निवासी जावेद सिद्दीकी पुत्र साबिर सिद्दीकी के खिलाफ यह मामला थाना सदर में दर्ज किया गया था। मुकदमा वादी फरमान पुत्र रमजानी (निवासी नगला बरी चौराहा, फ़िरोज़ाबाद) ने आरोप लगाया था कि उनकी बहन का निकाह आरोपी जावेद सिद्दीकी से हुआ था।

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विवाद के बाद, आरोपी पति ने 25 सितंबर 2018 को उनकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

शुरुआत में, वादी की तहरीर पर आरोपी पति और उसकी दूसरी पत्नी नाज़मीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, पुलिस जाँच में नाज़मीन की संलिप्तता गलत पाई गई और विवेचना में उसका नाम हटा दिया गया। पुलिस ने केवल आरोपी पति जावेद सिद्दीकी के खिलाफ ही अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।

एडीजे-5 माननीय मृदुल दुबे ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रवीण कुमार पाराशर के तर्कों को सुनने के बाद, आरोपी पति जावेद सिद्दीकी को यह कठोर सज़ा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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