आगरा ।
आगरा की एक अदालत ने धोखाधड़ी और चेक अनादृत (बाउंस) होने के एक गंभीर मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 की अदालत ने आरोपी मनोज गिरी, निवासी बजरंग नगर, सिकंदरा, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
यह पूरा मामला प्रेम नगर, राजपुर चुंगी (थाना सदर बाजार, आगरा) के निवासी अनूप शर्मा की शिकायत पर आधारित है।
शिकायत के अनुसार, अनूप शर्मा ने 28 जुलाई 2021 को आरोपी मनोज गिरी से नीरव निकुंज फेस 1, सिकंदरा में एक प्लॉट खरीदा था। सौदा होने और भुगतान करने के बाद वादी निश्चिंत था।
मामले में नया मोड़ तब आया जब वर्ष 2024 में वादी अनूप शर्मा अपने प्लॉट की स्थिति देखने मौके पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए, क्योंकि उनके प्लॉट पर एक मार्केट (बाजार) बनकर तैयार हो चुका था।

जब उन्होंने मार्केट में मौजूद एक व्यक्ति से पूछताछ की, तो पता चला कि उक्त प्लॉट को मनोज गिरी ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था और उसी ने वहां मार्केट का निर्माण कराया था।
धोखाधड़ी का पता चलने पर जब पीड़ित ने आरोपी मनोज गिरी से मिलकर कड़ा विरोध दर्ज कराया, तो आरोपी ने गलती स्वीकार करते हुए प्लॉट की पूरी कीमत वापस करने का आश्वासन दिया।
इसके बाद आरोपी पीड़ित को लंबे समय तक चक्कर लगवाता रहा। आखिरकार, टालमटोल करने के बाद आरोपी ने 28 जुलाई 2025 को पीड़ित को 21 लाख रुपये का एक चेक सौंप दिया।
जब वादी ने इस चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह चेक अनादृत (बाउंस) हो गया। खुद को पूरी तरह ठगा हुआ पाकर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राजेश यादव ने प्रभावी पैरवी की।
उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलीलें और साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपी ने न केवल वादी के साथ धोखाधड़ी की, बल्कि पैसे लौटाने के नाम पर बोगस चेक देकर कानून का भी मजाक उड़ाया है।
अदालत ने अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी मनोज गिरी को मुकदमे के विचारण का सामना करने के लिए समन जारी कर तलब कर लिया है।
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