आगरा उपभोक्ता आयोग द्वितीय का आदेश: बीमा कंपनी पीड़ित को देगी 2.10 लाख रुपये

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आगरा।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आईसीआईसीआई (ICICI) लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह वादी को क्लेम की राशि के साथ मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान करे।

यह आदेश आयोग के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने वादी के परिवाद को स्वीकृत करते हुए दिया।

गाय को बचाने के प्रयास में हुई थी दुर्घटना:

मामले के अनुसार, बाह के ग्राम हजारपुरा निवासी पवन कुमार पुत्र लीलाधर एक बोलेरो पिकअप (UP 83 BT 3478) के स्वामी हैं।

उन्होंने अपने वाहन का बीमा विपक्षी कंपनी से कराया था, जो 28 अक्टूबर 2022 से 27 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी था।

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12 जून 2023 की सुबह, होलीपुरा रेलवे लाइन के पास अचानक सामने आई एक गाय को बचाने के प्रयास में उनकी पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

मरम्मत के बाद कंपनी ने ठुकराया क्लेम:

दुर्घटना की सूचना मिलने पर कंपनी के सर्वेयर ने वाहन का निरीक्षण किया। इसके बाद वादी ने वर्कशॉप पर करीब 2 लाख रुपये खर्च कर वाहन की मरम्मत कराई।

सभी विधिक औपचारिकताएं पूरी कर जब क्लेम फाइल किया गया, तो बीमा कंपनी ने उसे देने से इंकार कर दिया। कंपनी के इस रुख से परेशान होकर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

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आयोग ने माना सेवा में दोष:

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बीमा कंपनी द्वारा क्लेम न देना सेवा में कमी है।

अदालत ने विपक्षी कंपनी को निर्देशित किया कि वह वादी को वाहन की मरम्मत का क्लेम और साथ ही मानसिक प्रताड़ना व कानूनी खर्च के रूप में कुल 2,10,000/- रुपये अदा करे।

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विवेक कुमार जैन
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