आगरा।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-11 माननीय आकांक्षा गुप्ता की अदालत ने तीन लाख रुपये के चैक डिसऑनर के एक मामले में आरोपी को तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
अदालत ने यह आदेश वादी के अधिवक्ता के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिया है।
क्या है मामला ?
मामले के अनुसार, वादी सौरभ जैन निवासी जैन गली, सिकंदरा ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था।
वादी का आरोप है कि आरोपी जितेंद्र कुमार पुत्र हरीश कुमार, निवासी कोहली चौराहा, शास्त्रीपुरम (सिकंदरा) से उसकी पिछले 15 वर्षों से गहरी दोस्ती थी।
आरोपी बोदला-सिकंदरा रोड पर ‘कुंतल आउट फिट’ के नाम से व्यापार करता है।
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उधार ली थी रकम:
आरोप है कि अक्टूबर 2018 में जितेंद्र कुमार ने अपने व्यापारिक कार्यों के लिए सौरभ जैन से 3 लाख रुपये उधार लिए थे और एक वर्ष के भीतर वापस करने का वादा किया था। निर्धारित समय बीत जाने पर जब वादी ने अपनी रकम मांगी, तो आरोपी ने उसे चेक प्रदान किया।
बैंक से लौटा चेक:
वादी ने जब उक्त चेक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, तो वह ‘डिसऑनर’ (बाउंस) होकर वापस आ गया।
इसके बाद कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर वादी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने वादी के अधिवक्ता जैकी सिंह के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी जितेंद्र कुमार के विरुद्ध पर्याप्त आधार पाते हुए उसे अदालत में हाजिर होने के लिए तलब किया है।
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