डेयरी उपकरण के नाम पर धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में कंपनी संचालक अदालत में तलब

चेक न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

डेयरी फार्म लगाने और उपकरण देने के नाम पर किसान से रकम लेने तथा चेक बाउंस होने के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) माननीय मोहित प्रसाद की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

अदालत ने रोशन बाग, दयालबाग स्थित अनिल ट्रेडिंग कंपनी के संचालक विवेक त्यागी को तलब करने के आदेश जारी किए हैं।

यह मामला किरावली तहसील के ग्राम जाजऊ निवासी किसान धर्मेंद्र सिंह पुत्र खेम सिंह से जुड़ा है।

वादी धर्मेंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता अंकित गोयल के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद के अनुसार, वादी मुख्य रूप से कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करता है।

विपक्षी विवेक त्यागी ने उसे डेयरी फार्म लगवाने और उसके लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर उससे धनराशि ले ली।

आरोप है कि पैसे लेने के बाद विपक्षी ने न तो डेयरी लगाने में कोई सहयोग किया और न ही कोई उपकरण दिए।

जब किसान ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने उसे दो लाख रुपये का एक चेक दे दिया। बैंक में प्रस्तुत करने पर यह चेक भी बाउंस (डिसऑनर) हो गया।

इस मामले में वादी के अधिवक्ता अंकित गोयल ने न्यायालय के समक्ष कानूनी तर्क प्रस्तुत किए।

अधिवक्ता के तर्कों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) ने आरोपी विवेक त्यागी को अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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