अवैध धर्मांतरण मामले में 14 आरोपियों पर आरोप तय, 7 जुलाई से शुरू होगी गवाही

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 14) माननीय ज्योत्सना सिंह की अदालत ने अपहरण और अवैध धर्मांतरण के एक बहुचर्चित मामले में 14 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं।

इसके साथ ही अदालत ने इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

इन धाराओं के तहत तय हुए आरोप:

न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और धर्मांतरण विरोधी कानून की गंभीर धाराओं में आरोप तय किए हैं।

इनमें बीएनएस की धारा 87, 111(3), 111(4), 61(2) और 152 के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) एवं 1/5(2) शामिल हैं।

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कोलकाता के तपसिया इलाके से हुई थी बरामदगी:

थाना सदर में दर्ज इस हाई-प्रोफाइल मामले के अनुसार, वादी की दो पुत्रियों का अपहरण कर उनका अवैध रूप से धर्मांतरण कराया गया था।

पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए वादी की दोनों पुत्रियों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित तपसिया इलाके से सकुशल बरामद किया था।

पुलिस ने इन्हें भेजा था जेल:

थाना सदर पुलिस ने इस मामले में सघन अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एस.बी. कृष्णा उर्फ आयशा, रीथ बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम, उसामा खान, जुनेथ कुरैशी, अबू तालिब, मोहम्मद रहमान कुरैशी, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पंवार, मनोज कनौजिया उर्फ मुस्तफा, अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह, अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला शामिल हैं।

सभी आरोपियों पर आरोप तय होने के बाद अब 7 जुलाई से अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को अदालत में पेश किया जाएगा।

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विवेक कुमार जैन
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