अवैध धर्मांतरण और अपहरण के आरोपी मौलाना की जमानत याचिका जिला जज ने की खारिज

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आगरा ।

थाना सदर क्षेत्र से जुड़े दो बहनों के अपहरण और अवैध धर्मांतरण के चर्चित मामले में आरोपी हसन मोहम्मद की जमानत अर्जी जिला जज माननीय संजय कुमार मलिक ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है।

आरोपी राजस्थान के डींग जिले के पहाड़ी गंगोरा का रहने वाला है और पेशे से किसान होने के साथ-साथ मदरसा बोर्ड में अध्यापक और मस्जिद में मौलाना के रूप में कार्यरत था।

वादी मुकदमा द्वारा अपनी दो पुत्रियों के अपहरण और अवैध धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मामले की विवेचना के दौरान थाना सदर पुलिस ने दोनों युवतियों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित मुस्लिम बहुल तपसिया इलाके से सकुशल बरामद किया था।

इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने अन्य अभियुक्तों के साथ इस आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी गत एक मई से जिला कारागार में बंद है।

जिला न्यायालय में इस जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और वादी के अधिवक्ता जगदीश कुमार ने मुकदमे की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने अपराध की प्रकृति को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए।

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विवेक कुमार जैन
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