आगरा 03 अप्रैल ।
अदालत के कई आदेश पारित करने के बाद भी वादी द्वारा गवाही देने नहीँ आनें पर एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने महिला अभियुक्ता ज्योति को उन्मोचित करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा उमेश ने महिला अभियुक्ता ज्योति के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वर्ष 2022 में अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था।
Also Read – हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में महिला अभियुक्ता की जमानत स्वीकृत
वादी द्वारा लंबे समय से अदालत में गवाही देने हेतु अदालत में हाजिर नहीँ होनें पर अदालत ने उसके विरुद्ध कई प्रतिकूल आदेश पारित किये।
परन्तु वादी अदालत में हाजिर नहीँ हुआ । अभियुक्ता ज्योति के अधिवक्ता प्रदीप राठौर के प्रार्थना पत्र एवं तर्क पर अदालत ने महिला अभियुक्ता को उन्मोचित करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- मंदिर में पांच वर्षीया बालिका से दुराचार के प्रयास में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास - September 16, 2026
- छात्रा अपहरण एवं दुराचार मामले में 15 वर्ष बाद चार आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त - September 16, 2026
- लूट के मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर, अदालत ने दो आरोपियों की जमानत की स्वीकृत - September 16, 2026




