आगरा 03 अप्रैल ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित महिला अभियुक्ता आशु पुत्री लोकेंद्र सिंह निवासनी तेहरा गेट, फतेहपुर सीकरी जिला आगरा की जमानत स्वीकार कर एडीजे माननीय रविकांत ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुमित फौजदार ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 25 दिसम्बर 24 की रात्रि 9.30 बजे करीब कान्हा सोगरवाल नामक व्यक्ति ने वादी के मोबाइल पर फोन कर उससे तुरंत मिलने को कहा।
वादी के मना करने पर 26 दिसम्बर 24 की सुबह तीन बजे कान्हा सोगरवाल उसके घर का दरवाजा जोर से खटखटा कार मे अन्य के साथ बैठ गया। जैसे ही वादी नें दरवाजा खोला कार सवार नें गोलियां चला वादी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया ।
उक्त मामले की विवेचना मे अन्य कें साथ महिला अभियुक्ता के नाम का भी पुलिस ने खुलासा कर उसे जेल भेजा था। अदालत ने एफआईआर में अभियुक्ता के नामजद नहीँ होने, घटना की रिपोर्ट दो दिन की देरी से दर्ज कराने, वादी का मैडिकल प्रस्तुत नहीं करने एवं अभियुक्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क पर उसकी जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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