आगरा:
अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर थाना एकता में तैनात उपनिरीक्षक प्रदीप कौशिक का वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने पुलिस आयुक्त को यह निर्देश दिए हैं।
मामला वर्ष 2021 का है, जब थाना अछनेरा में दुराचार, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत राज्य बनाम दुर्गेश मुकदमा दर्ज किया गया था।
Also Read – साले और सास की गवाही से दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति और सास बरी

इस मामले में उपनिरीक्षक प्रदीप कौशिक विवेचक रहे थे और वर्तमान में उनकी तैनाती थाना एकता में है।
अदालत में इस मुकदमे के तहत उनकी गवाही लंबे समय से लंबित थी, जबकि मामले के अन्य सभी गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है।
गवाही के लिए लगातार अनुपस्थित रहने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस आयुक्त को उपनिरीक्षक प्रदीप कौशिक का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
साथ ही, उन्हें आगामी 12 अगस्त को अनिवार्य रूप से अदालत में हाजिर करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin





1 thought on “अदालत में गवाही के लिए पेश न होना उपनिरीक्षक को पड़ा भारी, वेतन रोकने के दिए गए निर्देश”