आगरा १७ अप्रैल ।
चार लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित सुधीर कुमार चंदेल पुत्र धीरज चंदेल निवासी किदवई पार्क, राजामंडी को एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा हुकम सिंह निवासी महर्षिपुरम, थाना सिकन्दरा जिला आगरा नें अपने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी एवं आरोपी के मध्य मित्रता होने के कारण आरोपी ने अपनी मां के इलाज हेतु वादी से चार लाख रुपये उधार ले 6 माह में वापस करने का वायदा किया था।
समय सीमा समाप्त हो जाने पर आरोपी से तगादे पर आरोपी द्वारा 10 जून 24 को चार लाख रुपये का चैक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर चैक डिसऑनर हो गया था।
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