उधार दी गयी रकम का तगादा करने पर गोली मार कर हत्या प्रयास के मामले मे आरोपित को 10 वर्ष कैद

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दो राहगीरो ने अस्पताल में भर्ती करा बचाई थी चुटैल की जांच

आगरा 06 मार्च ।

उधार दी गयी रकम का तगादा करने पर युवक को गोली मार हत्या प्रयास के मामले मे आरोपित संदीप उर्फ पेंदी पुत्र रमेश चंद निवासी शिवा कुंज, बाबरपुर, सिकंदरा जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजे 26 माननीय अमरजीत ने दस वर्ष कैद एवं 55 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।

थाना सिकन्दरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा रामवीर सिंह यादव का आरोप था कि आरोपी संदीप उर्फ पेंदी पुत्र शिवा कुंज बाबर पुर सिकन्दरा ने उनसे मकान बनवाने हेतु 2 लाख 75 हजार रुपये उधार लिये थे।

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लंम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आरोपी द्वारा रकम नहीँ चुकाने पर वादी रामवीर सिंह यादव एवं उनके पुत्र कृष्ण मुरारी द्वारा आरोपी से अपनी रकम का तगादा करने से कुपित हो आरोपी 6 मार्च 2014 की शाम 7 बजे रकम देने के बहाने से वादी के पुत्र कृष्ण मुरारी को इंडस्ट्रियल एरिया ले गया।

वहाँ आरोपी ने वादी कें पुत्र कृष्ण मुरारी की पीठ से तमंचा लगा उसे गोली मार गम्भीर रूप से घायल कर दिया।घटना के चश्मदीद लेखराज एवं मोहन सिंह ने वादी के पुत्र को गम्भीर हालत में प्रभा हॉस्पिटल में भर्ती करा उसकीं जान बचाने मे मदद की।

मामले के विचारण के दौरान एडीजीसी सन्तोष सिंह भाटी ने वादी मुकदमा रामवीर सिंह यादव, चुटैल कृष्ण मुरारी, घटना के चश्मदीद लेखराज एवं मोहन सिंह सहित बारह गवाहों को अदालत में पेश किया गया।

एडीजे 26 माननीय अमरजीत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी सन्तोष सिंह भाटी के तर्क पर दस वर्ष कैद एवं 55 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

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विवेक कुमार जैन
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