आगरा 06 मार्च ।
9 वर्षीय बच्चे का फिरौती हेतु अपहरण, हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने के मामले में आरोपित वाहिद पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम धौर्रा, थाना एत्मादपुर, जिला आगरा को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी नें दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा रघुनाथ सिंह का 9 वर्षीय पुत्र उपदेश उर्फ भुल्ला 8 सितम्बर 2020 को घर कें बाहर खेल रहा था। दोपहर दो बजे करीब वादी के पुत्र के अचानक गायब होने पर वादी एवं अन्य ने उसकीं तलाश में सफलता नहीं मिलने पर थानें पर मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस नें मुकदमे की विवेचना के उपरांत आरोपी वाहिद पुत्र अशरफ अली, अरमान पुत्र मुस्तकीम,अयूब उर्फ गुड्डा निवासी ग्राम धौर्रा थाना एत्मादपुर, जिला आगरा एवं समीम पुत्र छोटे खा निवासी हिम्मतपुर करिया, फिरोजाबाद कें विरुद्ध फिरौती हेतु अपहरण, आपराधिक षड्यन्त्र, हत्या एवं सबूत नष्ट करने की धारा में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया।
एडीजीसी आदर्श चौधरी ने मुकदमे में वादी रघुनाथ सिंह सहित 11 गवाह अदालत में पेश किए गए ।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय दिनेश तिवारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपी वाहिद पुत्र अशरफ अली को आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये कें अर्थ दंड से दंडित किया ।
अदालत नें साक्ष्य के अभाव में अरमान, अयूब, समीम को साक्ष्य कें अभाव में बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026




