गाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए आरोपी के भाई ने ध्वस्तीकरण नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती, एसडीएम के आदेश को रद्द करने की मांग

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/प्रयागराज ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गाजीपुर के बहुचर्चित होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या के मामले से जुड़ी एक अहम याचिका दाखिल की गई है।

पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मुख्य आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद के भाई संजय बिंद ने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका के जरिए गाजीपुर सदर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा जारी इस नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है।

मामले की पृष्ठभूमि और ध्वस्तीकरण का नोटिस:

यह पूरा मामला गाजीपुर में बीती 29 मई की रात का है, जब होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को पुलिस ने बाद में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।

इसके बाद गाजीपुर जिला प्रशासन ने आरोपी के परिवार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उनके निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया।

एसडीएम सदर द्वारा जारी इस नोटिस में परिवार से 12 जून तक जवाब देने को कहा गया है।

प्रशासन की ओर से नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अवैध निर्माण को गिराने यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

हाईकोर्ट से राहत की गुहार;

प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से राहत पाने के लिए मृतक आरोपी के भाई संजय बिंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रशासन की यह कार्रवाई कानून सम्मत नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए।

अब इस मामले पर हाईकोर्ट में जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है, जहां कोर्ट तय करेगा कि प्रशासन की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए या नहीं।

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मनीष वर्मा
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