आरोपी हेड पोस्ट ऑफिस में अस्थाई कर्मी कें रूप में था कार्यरत
थाना एन.सी.बी. लखनऊ ने की थी कार्यवाही,5 किलो ग्राम गांजा हुआ था बरामद
आगरा 16 अक्टूबर ।
5 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामदगी के मामले में आरोपित हैड पोस्ट ऑफिस के अस्थाई कर्मी नरेश कुमार पुत्र स्व.रोशन लाल निवासी प्रताप पुरा हैड पोस्ट ऑफिस के पीछे, थाना सदर की जमानत स्वीकृत कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट माननीय राजीव कुमार पालीवाल ने रिहाई के आदेश दिये ।
Also Read – चैक डिसऑनर आरोपी अदालत में तलब

थाना एनसीबी लखनऊ मे दर्ज मामले के अनुसार मानस पोर्टल पर एनसीबी लखनऊ की टीम को सूचना मिलने पर टीम ने हैड पोस्ट ऑफिस के नोडल डिलीवरी सेंटर पर छापा मार पार्सल के दो पैकिट से 5 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद कर आरोपी नरेश को हिरासत में ले एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत जेल भेजा था ।
Also Read – कंगना रनौत के मामले में आगरा की अदालत में गुरुवार को होंगे गवाहों को बयान दर्ज
अदालत ने आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक शर्मा के तर्क एवं स्वतंत्र गवाह के अभाव में आरोपी को एक एक लाख की दो जमानत एवं इसी राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर सशर्त रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- पत्नी की हत्या के चर्चित मामले में पति, सास और देवर साक्ष्य के अभाव में बरी - August 19, 2026
- 40 लाख रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी अदालत में तलब - August 19, 2026
- चाचा पर हमला कर घातक चोट पहुंचाने के आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत - August 19, 2026




