बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को लगा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द करने से किया इनकार

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आगरा / प्रयागराज 26 अगस्त।

बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है। रेमो ने मुकदमे को रद्द करने की गुहार लगाई थी। मामला 2016 का है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 2016 में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल कोर्ट से जारी तलबी आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें गाजियाबाद की अदालत की ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत ने रेमो डिसूजा के वकील विजित सक्सेना की सभी दलीलें सुनने के बाद दिया।

 

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मामला गाजियाबाद के सिहनी गेट थाना क्षेत्र का है। गाजियाबाद के राजनगर निवासी कारोबारी सत्येंद्र त्यागी ने वर्ष 2016 में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 2016 में डिसूजा ने अपनी आगामी फिल्म ‘अमर मस्ट डाई’ को फाइनेंस करने का सुझाव देते हुए उनसे पांच करोड़ रुपये का निवेश कराया था।

रेमो ने वादा किया था कि फिल्म की रिलीज के बाद उन्हें दोगुना 10 करोड़ रुपये वापस किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कारोबारी ने अपने दिए रुपये वापस मांगे तो इस पर डिसूजा ने अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से धमकी दिलाई।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने वर्ष 2020 में डिसूजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए डिसूजा के खिलाफ तलबी आदेश और फिर बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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इसके खिलाफ डिसूजा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि डिसूजा की ओर से आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई है।

20 साल से फरार था अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी, चीन से भारत लाया गया था

मुंबई कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की ओर से धमकी देने का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी 20 साल से फरार चल रहा था। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद पुजारी को 23 मार्च 2024 को चीन से भारत लाया गया।

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प्रसाद पुजारी पर मुंबई में हत्या और रंगदारी मांगने के कई मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि प्रसाद पुजारी डॉन कुमार पिल्लई और छोटा राजन गैंग का पूर्व सदस्य रहा है।

 

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विवेक कुमार जैन
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