आगरा 16 अक्टूबर ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित अवधेश कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी सोटियाना मोहल्ला, जिला मैनपुरी को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती राजवती निवासनी भीम नगर थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता गौरव शर्मा के माध्यम से अदालत मे मुकदमा दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपी एवं वादनी के दामाद में मित्रता होने के कारण आरोपी ने वादनी से दो लाख रुपये उधार लिए थे ।
रकम चुकाने हेतु वादनी को दो लाख रुपये का चैक दिया था । जिसे भुगतान हेतु बैंक में जमा करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया था ।
वादनी के मुकदमे में संज्ञान ले एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने आरोपी को अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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