आगरा।
लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारने और एक बुजुर्ग की मौत (गैर इरादतन हत्या) के मामले में अदालत ने हाइड्रा चालक को दोषी करार दिया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-23) माननीय अमित कुमार यादव की अदालत ने आरोपी संदीप को 5 वर्ष के कारावास और 11,500/- रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
थाना एतमाद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादी वीरेंद्र सिंह (निवासी लक्ष्मीपुरम कॉलोनी, थाना एतमाद्दौला) ने मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि 5 फरवरी 2024 को वह अपने बाबा लालाराम को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बैंक ले जा रहा था।
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रास्ते में वाहन संख्या यूपी एफटी 2775 (हाइड्रा) के चालक संदीप ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में पीछे बैठे वादी के बाबा लालाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए एसएन अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।
दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी चालक संदीप को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
अदालती कार्यवाही और फैसला:
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में वादी सहित कुल 6 गवाह पेश किए गए।
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एडीजे-23 माननीय अमित कुमार यादव ने गवाहों के बयानों, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शर्मा द्वारा प्रस्तुत कानूनी तर्कों का अवलोकन किया।
अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी संदीप (निवासी ग्राम सराय जयराम, थाना बरहन, आगरा) को दोषी पाया और उसे 5 वर्ष की कैद तथा 11,500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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