आगरा।
महिला के घर में घुसकर अश्लील छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-29) माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने आरोपी शेखर को 3 वर्ष के कारावास और 3,500/- रुपये के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
थाना एतमाद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वादिया ने 21 फरवरी 2018 को आरोपी शेखर (पुत्र राजेंद्र, निवासी सुलह नगर, नरायनच, थाना एतमाद्दौला) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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वादिया का आरोप था कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की। जब पीड़िता ने इस कृत्य का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस कार्रवाई और आरोप पत्र:
घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी शेखर को थाना एतमाद्दौला पुलिस ने 14 मई 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए 12 जून 2018 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था।
अदालत का फैसला और सजा:
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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एडीजे-29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने पीड़िता के बयानों, उसकी मेडिकल रिपोर्ट और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता माधव शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी तर्कों व साक्ष्यों का अवलोकन किया।
अदालत ने साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी शेखर को दोषी पाया और उसे 3 वर्ष की कैद तथा 3,500/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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