आगरा।
आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में आठ माह की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में आगरा सत्र न्यायालय ने उसके सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। दोषी मनोज पुत्र टीकम सिंह को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।
यह घटना 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी। आरोपी मनोज ने अपनी पत्नी माया देवी की 8 महीने की बेटी को, जिसे वह अपने पहले पति से लेकर आई थी, जमीन पर पटक-पटक कर मार डाला था।
मनोज चाहता था कि उसकी पत्नी अपनी बेटी को अपने मायके भेज दे, लेकिन पत्नी के मना करने पर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था।

जांच में सामने आया कि घटना के दिन सुबह पत्नी जब शौच के लिए गई और वापस आई, तो उसने देखा कि आरोपी ने बच्ची को ज़मीन पर पटक दिया है। बच्ची के बेहोश होने पर जब वह उसे डॉक्टर के पास ले गई, तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बच्ची की मौत के बाद, आरोपी मनोज, उसकी मां त्रिवेणी, पिता टीकम सिंह और दो अन्य लोगों (भोलू और गिल्ला) ने मिलकर शव को गांव के तालाब किनारे गाड़ दिया ताकि सबूत मिटाए जा सकें।
पुलिस ने माया देवी की शिकायत पर सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक महीने के भीतर, पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दायर की।
अदालत में पेश किए गए सबूतों और डीजीसी राधा कृष्ण गुप्ता की दलीलों के आधार पर, सत्र न्यायाधीश माननीय संजय कुमार मलिक ने मुख्य आरोपी मनोज को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई।
हालांकि, सबूतों के अभाव में, अन्य चार आरोपियों मनोज के माता-पिता और दो अन्य लोगों को बरी कर दिया गया।
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