आगरा ८ मई ।
रेलगाड़ी के शौचालय एवं वाश बेसिन से टोंटी चुराने के मामले में आरोपित वसीम पुत्र जाकिर निवासी मेहमान नगर, अछनेरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे 10 माननीय काशी नाथ ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
थाना आरपीएफ अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार आरोपी वसीम ने भरतपुर से ईदगाह तक चलने वाली पैसेंजर के शौचालय एवं वास बेसिन में लगी 6 स्टील की टोंटी चुरा ली थी।
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आरोपी के विरुद्ध 1 अप्रेल 25 को आरपीयूपी एक्ट की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता रोहन सिंह के तर्क, स्वतंत्र गवाह के अभाव, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई आख्या प्रेषित नहीँ करने पर जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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