आगरा /प्रयागराज ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस याचिका में सीमा बेग ने अपने घर में दूसरी नाबालिग नौकरानी मिलने के मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।

आज, राज्य सरकार ने दो घंटे तक अपनी दलीलें पेश कीं। इससे पहले 19 सितंबर को, सीमा बेग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और जीशान मजहर ने बहस की थी।
यह मामला तब शुरू हुआ जब 13 सितंबर, 2024 को ज्ञानपुर, भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने एक FIR दर्ज कराई थी।
यह FIR विधायक के घर से एक और नाबालिग नौकरानी मिलने के बाद दर्ज की गई थी।
इससे पहले 9 सितंबर, 2024 को विधायक के घर में एक नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी।
इस मामले में 16 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीमा बेग को अंतरिम राहत दी थी और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।
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