आगरा ।
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से दायर ‘तेजो महालय केस’ (केस संख्या-197/2024) की सुनवाई सिविल जज (जूनियर डिविजन)-6 माननीय शिखा सिंह की अदालत में हुई।
यह मामला श्री भगवान श्री तेजो महादेव@ तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार आदि के बीच है।
वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आज की सुनवाई में कामरेड भजनलाल को केस में विपक्षी बनाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र पर बहस हुई।
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वादी पक्ष ने अदालत को बताया कि कामरेड भजनलाल न तो इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं और न ही उचित पक्षकार। उनके प्रार्थना पत्र के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उनके बिना भी मामले का निपटारा किया जा सकता है।
अजय प्रताप सिंह ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें आवश्यक और उचित पक्षकार के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। सुनवाई के दौरान कामरेड भजनलाल न्यायालय में अनुपस्थित रहे।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, माननीय जज श्रीमती शिखा सिंह की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है।
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