इलाहाबाद हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की फर्जी डिग्री को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

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आगरा /प्रयागराज 7 मई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की फर्जी डिग्री को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी

दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई जारी है। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह कर रहे हैं।

याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र व अभिषेक मिश्र ने बहस पूरी की।अब राज्य का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता ए के संड बहस करेंगे।

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याची ने इससे पहले धारा 482 में याचिका दायर की थी जिसे वापस लेकर यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है। कोर्ट ने धारा 482की याचिका की पत्रावली भी तलब की है।

याची अधिवक्ता का कहना है कि केशव मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से मध्यमा आदि डिग्री हासिल की है जो वैध नहीं है।

इसी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित किया गया है और लोक सभा चुनाव में भी उतरे। फर्जी डिग्री को आधार बनाया। यह प्रथम दृष्टया अपराध कारित करता है।

इसलिए मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरुद्ध आदेश दिया है। जिसे रद्द किया जाय और एफआईआर दर्ज की जाय। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है।

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मनीष वर्मा
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