प्रयागराज, 26 जून:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भड़काऊ बयान से जुड़े एक मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसमें अब्बास ने ट्रायल कोर्ट में पेश की गई भड़काऊ बयान की सीडी की वैधता को चुनौती दी थी।
अब्बास अंसारी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट से पहले ही दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंकों का मांगा खुलासा
अब्बास ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि भड़काऊ बयान की सीडी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें इस मुद्दे को सेशन कोर्ट में दायर अपनी अपील में उठाने का निर्देश दिया है।
अब अब्बास को सीडी की वैधता से जुड़ा अपना पक्ष सेशन कोर्ट में ही रखना होगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- प्रयागराज दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश - June 13, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत मामले में दिए न्यायिक जांच के आदेश, डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश - June 13, 2026
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार सप्ताह का समय - June 13, 2026




