आगरा ८ मई ।
जान लेवा हमला एवं अन्य धारा में आरोपित महिला अभियुक्ता श्रीमती सुमन देवी पत्नी राम प्रकाश निवासी ग्राम रसूल पुर, थाना खेरागढ़, जिला आगरा की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर एडीजे 14 माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के अनुसार वादनी लौंगश्री ने थाने पर तहरीर दे,आरोप लगाया कि, 12 नवम्बर 22 की सुबह 8 बजे उसका पुत्र भीमसेन पोखर की तरफ शौच हेतु गया था।
पूर्व रंजिश वश पहले से घात लगाये बैठे गोपाल, रामप्रकाश पुत्र गण राम खिलाड़ी एवं महिला अभियुक्ता श्रीमती सुमन देवी ने गाली गलौज कर लाठी डंडों से हमला कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। शोर गुल सुन अन्य परिजनों के मौके पर पहुंचने पर आरोपियो ने उनके साथ भी मारपीट की।
Also Read – फतेहपुर सीकरी के समीप मस्जिद की छत एवं बरामदा बनाने के चार आरोपी बरी
जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अभियुक्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा, हरशुल राठौर एवं पुष्पेंद्र पचौरी ने तर्क दिये कि घटना की रिपोर्ट पांच दिन की देरी से दर्ज कराई गई।
पूर्व में वादनी ने अपनी पुत्री के साथ हुये दुराचार की रिपोर्ट वादी पक्ष के लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई थी । जिस की पेशबंदी में उक्त झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया।
अदालत ने अभियुक्ता के अधिवक्ताओं के तर्क पर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- बीमा अनुबंधों में पारदर्शिता अनिवार्य: आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने खारिज किए 27 लाख के सात संदिग्ध दावे - July 31, 2026
- शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से अभद्रता के आरोपी की जमानत मंजूर, अदालत ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026
- पुलिस दल पर हमले के आरोपी की जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - July 30, 2026




