किशोरी के साथ अश्लील छेड़छाड़ एवं अन्य आरोप में अग्रिम जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 23 जनवरी ।

अश्लील छेड़छाड़ एवं अन्य आरोप में आरोपित युवराज पुत्र चन्द्र पाल निवासी ग्राम बरह रु, थाना सैंया, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे 4 माननीय दिनेश तिवारी ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

थाना सैंया में दर्ज मामले के अनुसार वादी ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि उसकी 18 वर्षीया पुत्री 5 नवम्बर 24 की सुबह 8.50 बजे करीब अपने गांव से भाव्या टेक्निकल इंस्टिट्यूट पैदल जा रही थीं।

आरोपी युवराज ने स्कूल छोड़ने की कह वादी की पुत्री को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, रास्ते मे आरोपी द्वारा वादी की पुत्री से अश्लील छेड़छाड़ की । विरोध पर आरोपी ने धक्का मार वादी की पुत्री को नीचे गिरा दिया।

Also Read – पुलिस एवं औषधि विभाग की संयुक्त कार्यवाही के बाद पुलिस की लापरवाही से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का आरोपी बरी

आरोपी मोटरसाइकिल से टक्कर मार फरार हो गया। गम्भीर रूप से घायल वादी की पुत्री को नर्सिंग होम में भर्ती कराने पर दो दिन बाद होश आया । पुत्री द्वारा जानकारी देनें पर वादी ने उक्त मुकदमा दर्ज कराया।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नीरज पाठक ने तर्क दिये की घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गई। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीँ हैं। आरोपी छात्र हैं ।

घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कोई घटना दर्ज नही हुई है।अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता कें तर्क पर सशर्त अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये ।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group Bulletin & Channel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *