बिना लाइसेंस औषधि की बिक्री एवं खरीद बिल नहीँ मिले थे ,पुलिस ने जप्त औषधि अदालत में नहीँ की पेश
कोई स्वतंत्र गवाह भी नही किया पेश
आगरा 23 जनवरी ।
बारह वर्ष पूर्व बिना लाइसेंस औषधि बिक्री एवं औषधि के बिल आदि प्रस्तुत नहीं करने पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में धोखा धड़ी के मामले में आरोपित शरद बंसल पुत्र ओमप्रकाश निवासी हाल अग्रवाल मेडिकल स्टोर बड़ा बाजार गोवर्धन मथुरा को पुलिस की लापरवाही पर विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना गोवर्धन जिला मथुरा में दर्ज मामले के अनुसार 18 सितम्बर 2012 को औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप एवं अन्य ने पुलिस फोर्स के साथ आरोपी की फर्म पर छापा मार उसे बिना लाइसेंस औषधि बिक्री एवं औषधि की खरीद के बिल ना दिखाने पर हिरासत में लें आरोपी की फर्म से विभिन्न औषधियां जप्त की थी।
अभियोजन की तरफ से वादी सहित चार गवाह अदालत में पेश किये गये।पुलिस द्वारा आरोपी से जप्त औषधि अदालत में प्रस्तुत नहीं करने, स्वतंत्र गवाह कें अभाव एवं आरोपी व्यवसायी के अधिवक्ता योगेश शुक्ला एवं गुंजन अग्रवाल के तर्क पर विशेष न्यायाधीश ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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