आगरा/प्रयागराज, 11 जुलाई 2025 ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के प्रसिद्ध होली गेट के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा के समाज सेवी प्रकाश चंद्र अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने अपनी याचिका में बताया है कि होली गेट के चारों ओर भारी अतिक्रमण के कारण आए दिन यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है।
फुटपाथों पर भी अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे पैदल चलने वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।
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याचिका में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग लखनऊ, जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, महापौर नगर निगम मथुरा-वृंदावन और नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा-वृंदावन को पक्षकार बनाया गया है।
याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार द्वारा जारी शासनादेशों में स्पष्ट निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद उसे पुलिस थाने में दर्ज किया जाए, ताकि पुलिस यह सुनिश्चित कर सके कि दोबारा अतिक्रमण न हो। इसके लिए पुलिस को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले में 28 मार्च 2025 को भी सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया था, लेकिन सरकार की ओर से एक बार फिर जवाब के लिए और समय की मांग की गई थी।
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