वाहन चोरी की रिपोर्ट में दो माह की देरी, अदालत ने आरोपी को दी जमानत

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आगरा।

जनपद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक ईको कार चोरी के मामले में दो महीने की देरी से प्राथमिकी दर्ज कराने और पुलिस द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।

अपर जिला जज (एडीजे) कक्ष संख्या 11 माननीय राजमंगल सिंह यादव ने आरोपी सोनू कुमार को रिहाई के आदेश जारी किए।

थाना शमशाबाद में दर्ज मामले के विवरण के अनुसार, वादी कृष्णा पुत्र रमाकांत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 फरवरी 2026 की देर रात अज्ञात चोर उनके घर के बाहर खड़ी उनकी ईको कार चोरी कर ले गए थे। हालांकि, इस घटना की रिपोर्ट वारदात के लगभग दो महीने बाद 13 अप्रैल 2026 को दर्ज कराई गई थी।

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पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी के बयान के आधार पर जयपुर में हलवाई का काम करने वाले सोनू कुमार को नामजद कर गिरफ्तार किया था।

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता झम्मन सिंह ने तर्क दिया कि घटना की रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से दर्ज की गई है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

साथ ही यह भी दलील दी गई कि पुलिस ने आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया है।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी सोनू कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

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विवेक कुमार जैन
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