आगरा।
चेक डिसऑनर के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 7 के न्यायाधीश माननीय अनुज कुमार सिंह ने आरोपी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने सुल्तानगंज की पुलिया निवासी वादी मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और उनके अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर आरोपी श्याम राठौर के विरुद्ध सम्मन जारी किया है।
प्रकरण के अनुसार, जनता क्वार्टर, थाना कमला नगर निवासी श्याम राठौर पुत्र सिया राम राठौर ने वादी मनोज कुमार से अपने पिता की बीमारी का हवाला देकर एक लाख रुपये की धनराशि उधार ली थी।
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आरोपी ने विश्वास दिलाया था कि वह यह राशि जल्द ही वापस कर देगा। लंबे समय तक भुगतान न होने और वादी द्वारा बार-बार तकादा करने के बाद, विपक्षी ने भुगतान के रूप में 1 अगस्त 2025 को 90 हजार रुपये का एक चेक जारी किया।
जब वादी ने उक्त चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह धन के अभाव में डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
इसके बाद वादी ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने दलील दी कि विपक्षी ने जानबूझकर ऐसा चेक दिया जो बैंक से अनादरित हो गया।
मामले की गंभीरता और विधिक तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश माननीय अनुज कुमार सिंह ने मुकदमे के विचारण हेतु आरोपी श्याम राठौर को अदालत में तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
अब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी।
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