आगरा/प्रयागराज, 10 जुलाई, 2025:
भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी मिलने के मामले में उनकी पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीमा बेग की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने 7 जुलाई को सीमा बेग की याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए सीमा बेग ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
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सीमा बेग के खिलाफ भदोही जिले के भदोही थाने में 13 सितंबर, 2024 को ज्ञानपुर, भदोही के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग दोनों को आरोपी बनाया गया था।
आरोप है कि 9 सितंबर, 2024 को विधायक के घर में एक बंद कमरे से एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस मामले की जांच के दौरान यह संज्ञान में आया कि एक अन्य नाबालिग लड़की भी विधायक के घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही थी, जिसे बाद में मुक्त कराया गया था।
वहीं, इस मामले में पहले से ही जेल में बंद विधायक जाहिद बेग ने भी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है।
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