आगरा /प्रयागराज 29 नवंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक सिविल, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के खाली 125 पदों पर नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत चयनित न होने वाले सभी टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता एम.ए .सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि भर्ती बोर्ड ने 3307 पद विज्ञापित किए। याचीगण ने लिखित परीक्षा सहित शारीरिक दक्षता व दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाये गये। किंतु 28 फरवरी 19 को घोषित अंतिम परिणाम सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया।
याचीगण फ्रीडम फाइटर व पूर्व सर्विस मैन आश्रित है।इस श्रेणी के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते। 125 पद खाली है। जिनपर याचियों का चयन कर नियुक्ति की जाय।
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