आगरा /प्रयागराज 13 दिसंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजित कुमार सहायक कलेक्टर मछलीशहर व जिला कलेक्टर जौनपुर को 20 दिसंबर को तलब किया है।
कोर्ट ने सहायक कलेक्टर के समय चल रही राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही रद्द कर दी थी। इसके बावजूद सहायक कलेक्टर व राजस्व अधिकारियों ने विवादित खेत में खड़ी फसल कुर्क कर नीलामी कर दी। जिसपर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अमारा गांव के निवासी हरिवंश की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने सहायक कलेक्टर को नोटिस जारी की है और सहायक कलेक्टर सहित जिलाधिकारी जौनपुर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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