आगरा/प्रयागराज।
समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज ह्यूमैन ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) से संबंधित एक मामले में निचली अदालत की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
यह मामला भदोही जिले में दर्ज किया गया था।
Also Read – राणा सांगा केस: आगरा कोर्ट में हुई सुनवाई, अगली तारीख 27 नवंबर तय; अखिलेश यादव के अधिवक्ता हुए हाज़िर

जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जिससे सीमा बेग के खिलाफ चल रहे कानूनी पचड़े समाप्त हो गए हैं। इस फैसले को सीमा बेग और उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है।
सीमा बेग ने अपने खिलाफ चल रही इस कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- मेरठ के चर्चित सांप कांड में फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल - November 3, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हिंसा पर सख्त कार्रवाई: आपराधिक अवमानना और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश - November 3, 2026
- मेरठ चर्चित ‘नीला ड्रम कांड’: सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में कैपिटल अपील स्वीकार, 30 नवंबर को होगी सुनवाई - October 28, 2026




