आगरा/प्रयागराज।
समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज ह्यूमैन ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) से संबंधित एक मामले में निचली अदालत की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
यह मामला भदोही जिले में दर्ज किया गया था।
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जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जिससे सीमा बेग के खिलाफ चल रहे कानूनी पचड़े समाप्त हो गए हैं। इस फैसले को सीमा बेग और उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है।
सीमा बेग ने अपने खिलाफ चल रही इस कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
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