आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष अलीगंज को आदेश
आगरा 07 जनवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित व्यवसायी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने उसकी गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष अलीगंज को आदेश दिये है ।
Also Read – लूट एवं बरामदगी का आरोपी बरी

मामले के अनुसार वादी मुकदमा सचिन कुमार ने अशोक कुमार पुत्र जय देव गुप्ता अलीगंज, जिला एटा के विरुद्ध अपने अधिवक्ता शुभम पाल सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था ।
आरोपी द्वारा लंबे समय से अदालत में हाजिर नहीँ होने पर एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने आरोपी व्यवसायी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर उसकी गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष अली गंज को आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- आगरा उपभोक्ता आयोग ने बीमा क्लेम खारिज करने पर इफको टोकियो पर लगाया हर्जाना, ब्याज सहित भुगतान का आदेश - October 24, 2026
- साक्ष्य के अभाव में चेक बाउंस के आरोप से महाराष्ट्र का व्यापारी दोषमुक्त - October 24, 2026
- भैंस चोरी के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू की जमानत अर्जी की मंजूर, रिहाई के आदेश - October 22, 2026




