आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने सोनी रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी नोयडा को दिया आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 27 मार्च ।

सोनी रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 18, नोयडा के निदेशक नवीन सोनी द्वारा अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नही करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने वसूली प्रमाण पत्र जारी कर धनराशि वसूलने के जिला धिकारी नोयडा को आदेश दिये है ।

Also Read – सीजेएम आगरा ने दिये व्यवसायी का पासपोर्ट जारी करने के पासपोर्ट अधिकारी गाजियाबाद को सशर्त आदेश

मामले के अनुसार वादी मुकदमा श्याम कुमार शर्मा निवासी अलका कुंज, कमला नगर ने सोनी रियल टेक नोयडा के निदेशक नवीन सोनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मुकदमा दायर करने पर आयोग ने वादी के पक्ष में 18 जनवरी 24 को आदेश पारित कर उसे विपक्षी से 5,96,625/- रुपये दिलाने के आदेश पारित किये थे।

सोनी रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने विपक्षी के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर उसकी संपत्ति को कुर्क/नीलाम कर उक्त धनराशि आयोग में जमा करने के जिलाधिकारी नोयडा को आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *