वर्ष 2022 में दो आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुराचार, आई टी एक्ट के आरोप में पुलिस द्वारा लगायी गई एफआर अदालत ने की स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत उक्त मुकदमे में लगा दी थी एफआर
अदालत द्वारा एफआर पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु वादनी को किया था तलब
वादनी द्वारा हाजिर नहीँ होने पर अदालत ने एफआर की स्वीकृत

आगरा 27 मार्च ।

थाना निबोहरा मे दर्ज मामलें के अनुसार वादनी मुकदमा ने 1 नवम्बर 22 को थाने पर मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि आरोपी वीपी टैंट का व्यवसाय करता था। वह वादनी एवं उसके पति को अपने साथ 18 अगस्त 22 को अहमदाबाद ले गया। आरोपी ने वादनी के पति को 15 हजार रुपये माहवार एवं लेबर का खाना बनाने के लिये वादनी को दस हजार रुपये देने का वायदा किया था।

वादनी के अनुसार वीपी पुत्र सूरजभान निवासी सक्कन गढ़ी, शमशाबाद एवं आकाश पुत्र चन्द्रहन्स निवासी डाबली, मलपुरा, जिला आगरा ने दशहरे वाले दिन पार्टी की। दूसरे दिन पति को फैक्ट्री के नीचे ले जा शराब पिला बेहोश कर दिया।

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दोनों आरोपियो ने वादनी के कमरें मे आ उससे दुराचार किया एवं उसकी अश्लील वीडियो बना शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी। 27 अक्टूबर 22 को मौका देख वादनी एवं उसका पति आगरा भाग आये। आरोपियो ने गांव के लोगो के मध्य वादनी की अश्लील वीडियो वायरल कर दी।

उक्त मामले की विवेचना उपरांत विवेचक ने अदालत में एफआर प्रस्तुत कर दी थीं ।

एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने एफआर पर आपत्ति हेतु हाजिर होने के कई बार वादनी को आदेश दिये। वादनी द्वारा अदालत में हाजिर नहीँ होने पर अदालत ने एफआर स्वीकृत करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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