लूट एवं बरामदगी कें मामलें में आरोपित नरेश पुत्र रतन सिंह तोमर निवासी बड़ा पुरा, उसेठ, थाना महुआ, जिला मुरैना मध्यप्रदेश को साक्ष्य कें अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्सी नें बरी करनें कें आदेश दियें।
थाना इरादत नगर में दर्ज मामलें कें अनुसार वादी मुकदमा रामनरेश का आरोप था कि, 19 सितम्बर 2001 को वह अपनी बहन श्रीमती शारदा एवं बुआ श्रीमती राजा बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठा इरादत नगर छोड़ने जा रहा था, 10:30 बजें करीब शमशाबाद की तरफ से आयें या माहा मोटरसाइकिल सवार बदमाशों नें हथियारों कें बल पर रोक उनसें सोनें की चेन एवं नगदी लूट ली,
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बदमाश तमंचे लहरातें हुये इरादत नगर की तरफ भाग गयें, उक्त मामलें में वादी मुकदमा, उसकीं बहन, बुआ सहित 6 गवाह अदालत में पेश किये गयें, गवाहों कें बयानों में गम्भीर विरोधाभास एवं आरोपी कें वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा एवं जय नरायन शर्मा कें तर्क पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्सी नें आरोपी को बरी करनें कें आदेश दियें।
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