आगरा /प्रयागराज 27 अक्टूबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त कानपुर से व्यक्तिगत हलफनामा तलब कर नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी न होने का कारण पूछा है ?
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने पीड़िता की ओर से दाखिल पुनरीक्षण अर्जी पर अधिवक्ता अनुराग सिंह को सुन कर दिया है।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बरेली गैंगवार के आरोपी राजीव राणा को जमानत

पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी अर्जुन सिंह के विरुद्ध पीड़िता ने दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने, जान से मारने की धमकी देने की एफआईआई लिखाई थी।
जांच के क्रम में विवेचक ने पीड़िता का मोबाइल ले कर केस प्रॉपर्टी बना दिया। इसके खिलाफ पीड़िता ने पुनरीक्षण दाखिल किया। कोर्ट ने विवेचक से हलफनामे पर पूछा था कि आरोपी के बजाय पीड़िता का मोबाइल क्यों लिया गया ?
Also Read – आगरा में गैंगरेप के एक आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे को बीस वर्ष कैद, तीन लाख 65 हजार का जुर्माना
इसके जवाब में विवेचक ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण आरोपी का मोबाइल बरामद नहीं हुआ है।
नाराज कोर्ट ने पुलिस आयुक्त कानपुर से व्यक्तिगत हलफनामा तलब करते हुए मामले की सुनवाई 18 नवंबर नियत की है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- प्रयागराज दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश - June 13, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत मामले में दिए न्यायिक जांच के आदेश, डॉक्टरों और वकीलों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश - June 13, 2026
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की पोषणीयता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया चार सप्ताह का समय - June 13, 2026




