आगरा 06 अक्टूबर।
बंद मकान में चोरी करने के मामले में अदालत ने ताजगंज थाना क्षेत्र के राजीव नगर निवासी सूरज को दोषी पाया। सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने 3 साल 3 महीने 11 दिन कारावास की सजा के साथ 6 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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ताजगंज थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार रश्मि विहार निवासी अंबुज पचौरी ने 21 जुलाई 2021 को थाने में तहरीर दी। बताया कि वह परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। मेन गेट से ताला लगा था।
अज्ञात चोर ताला तोड़कर घर से नगदी, टीवी व अन्य जरूरी दस्तावेज चोरी करके ले गए। पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर टीवी और मोबाइल बरामद किया था।
17 सितंबर 2021 को आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
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