इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता याची के खिलाफ शांति भंग की नोटिस पर रोक

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सरकार व विपक्षी से तीन हफ्ते में याचिका पर मांगा जवाब
जमीन पर याची की मां के पक्ष में है स्थाई निषेधाज्ञा

आगरा / प्रयागराज 24 सितंबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सोनम देवी उर्फ सोनम निषाद के विरुद्ध विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा शांति भंग के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी है और विपक्षी को नोटिस जारी की तथा सरकार व विपक्षी से तीन हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।

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याचिका की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आर.एम.एन.मिश्र की खंडपीठ ने सोनम देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता ऋचा शुक्ला व सुनील श्रीवास्तव ने बहस की।

इनका कहना है कि जिस संपत्ति विवाद को लेकर शांति भंग की नोटिस जारी की गई है। उसी संपत्ति पर याची की मां के पक्ष में अदालत से स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है।जो अभी भी लागू हैं।

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इसलिए बीएनएसएस की धारा 126/135 के तहत जारी नोटिस रद्द की जाय।

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मनीष वर्मा
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