आगरा 21 अक्टूबर ।
पांच लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के आरोपी संजय शर्मा पुत्र स्व. हरिशंकर शर्मा निवासी न्यू तिलक नगर, थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने अदालत में पेश करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार वादी मुकदमा सागर कुमार निवासी ट्यूलिप पैराडाइज, दयालबाग, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि, आरोपी से वादी के पारिवारिक सम्बंध होने के कारण उसने जून 2021 में 5 लाख रुपये उधार लें 6 माह में वापस करने का वायदा किया था ।
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समयावधि की समाप्ति उपरांत आरोपी से तगादा करने पर उसने 5 लाख रुपये का चैक दिया जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने मुकदमे में संज्ञान लें आरोपी को तलब करने के आदेश दिये।
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