आगरा/प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में छुट्टा पशुओं और लावारिस कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक व्यापक और प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का स्थायी और ठोस समाधान निकाला जाना आवश्यक है।
यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय की स्वतः संज्ञान याचिका में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया।
पीठ ने कहा कि राज्य सरकार केवल औपचारिक और कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसे सभी सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्थित पहचान करे जहां बड़ी संख्या में आम लोगों का आवागमन होता है।
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न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार को दो सप्ताह के भीतर प्रदेशभर के संस्थागत क्षेत्रों की पहचान कर जिला और स्थानीय निकायवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि तैयार की जाने वाली इस सूची में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, खेल परिसरों और अन्य अत्यधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी स्थान को केवल उसके नाम के आधार पर नहीं, बल्कि उसके उपयोग, सार्वजनिक महत्व और वहां आने-जाने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए संस्थागत क्षेत्र घोषित किया जाए।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि छुट्टा पशुओं और लावारिस कुत्तों की समस्या अब केवल नगर निकायों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह आम नागरिकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय बन चुकी है।
ऐसे में यह राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह विभिन्न विभागों के साथ समन्वित रणनीति बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करे।
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